जाती प्रमाण का उपयोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए किया जाता है यह विभिन सरकारी नौकरियों में आपकी आरक्षण योग्यता को दर्शाता है जाती प्रमाण पत्र आपके जिला तहसील कार्यालय से जारी किया जाता है इसे आप अपने तहसील कार्यालय या अपने नजदीकी ई मित्र से बनवा सकते है ।
तहसील कार्यालय स्तर पर यह निशुल्क बनाया जाता है ई मित्र पर इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है जाती प्रमाण पत्र दो प्रकार के बनते है :-
- राज्य सरकार जाती प्रमाण पत्र
- केंद्र सरकार जाती प्रमाण पत्र
राज्य सरकार जाती प्रमाण पत्र राज्य की नौकरी में आरक्षण के लिए किया जाता है जबकि केंद्र जाती प्रमाण पत्र को केंद्र की नौकरी में आरक्षण के लिए किया जाता है।
जाती प्रमाण पत्र बनाने के लिए दस्तावेजो की आवश्यकता
- भामाशाह कार्ड ( अनिवार्य़ )
- आवेदक का आधार कार्ड / जनम प्रमाण पत्र या अन्य शिक्षा संबंदी दस्तावेज ।
- राशन कार्ड /मतदाता सूची /अचल सम्पति के मालिकाना हक़ सम्बंदी / किरायानामा/गैस कनैक्शन / बिजली , टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति ।
- पिता की जाती के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाती प्रमाण पत्र ) भूमि की जमाबंदी , आय प्रमाण पत्र / आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र / जनम प्रमाण पत्र / शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति ।
- दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- दिए गए लिंक से जाती प्रमाण पत्र का फ्रॉम डाउनलोड कर प्रिंट निकल ले ।
- दो रुपये की कोर्ट फीस टिकट लगाये।
- फोटो कॉलम में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाये ।
- फॉर्म की आवश्यक पूर्ति करे ।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- उत्तरदायी व्यक्ति फॉर्म व फॉर्म पर लगी फोटो व शपथ पत्र को सत्यापित कराये।
- पटवारी रिपोर्ट करवाये ।
- अपने जिला तहसील कार्यालय से या ई मित्र सेंटर पर संपर्क करे ।
उत्तरदायी व्यक्ति :- ससंद सदस्य /विधान सभा सदस्य/ जिला प्रमुख /प्रधान/ राजपत्रित अधिकारी /सरपंच/ ग्राम स्कूल के हेड मास्टर/ संबधित पी एच सी /एच सी के डॉक्टर /बी डी ओ /कनिष्ट अभियंता /पटवारी /ग्रामसेवक/ सचिव।