Domicile Certificate in Hindi/ मूल निवास प्रमाण पत्र


मूल निवास सर्टिफिकेट पते की पहचान  प्रूफ है जिसे जिला तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है इसे जिला तहसील कार्यालय से निशुल्क बनवाया जा सकता है या आप अपने क्षेत्र के किसी भी ई मित्र सेंटर से आवेदन कर सकते है ई मित्र सेंटर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है।



इसे बनवाने के लिए दस्तावेजो की सूची नीचे दी गयी है।

दस्तावेज


  • भामाशाह कार्ड ( अनिवार्य़ )
  • आवेदक का आधार कार्ड/ जन्म प्रमाण पत्र / शिक्षा संबंदी दस्तावेज / राशन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज जिसमे आवेदक की पहचान हो।
  • 10 साल पुराना पते की पहचान का दस्तावेज :-
    • माता/पिता/दादा/दादी का मतदाता  पहचान पत्र /गैस पासबुक/बिजली बिल / पानी बिल/जमाबंदी / किसान  क्रेडिट कार्ड/नरेगा कार्ड/राशन कार्ड /मकान  पट्टा /किराया नामा /टेलीफोन बिल आदि कोई भी 10 साल पुरानी पते का पहचान प्रूफ दस्तावेज।
  • दो नवीनतम  पासपोर्ट साइज फोटो। 
मुल निवास कैसे बनाये
  •  दिए गए लिंक Click here से मूल निवास का फ्रॉम डाउनलोड कर प्रिंट निकल ले  ।
  • दो रुपये की कोर्ट फीस टिकट लगाये।
  • फोटो कॉलम में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाये । 
  • फॉर्म की आवश्यक पूर्ति करे । 
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
  • उत्तरदायी व्यक्ति  फॉर्म व फॉर्म पर लगी फोटो व शपथ पत्र को सत्यापित कराये। 
  • अपने जिला तहसील कार्यालय से या ई मित्र सेंटर पर संपर्क करे । 


FORM FORM CLICK HERE :- Click here

उत्तरदायी व्यक्ति  :- 
ससंद सदस्य /विधान सभा सदस्य/ जिला प्रमुख /प्रधान/ राजपत्रित अधिकारी /सरपंच/ ग्राम स्कूल के हेड मास्टर/ संबधित पी एच सी /एच  सी के डॉक्टर /बी डी  ओ /कनिष्ट  अभियंता  /पटवारी /ग्रामसेवक/ सचिव। 

Share:

Blog Archive

Definition List

Unordered List

Support

Get All The Latest Updates Delivered Straight Into Your Inbox For Free!